Budget 2023: 700000 तक के इनकम पर नहीं लगेगा कोई भी टैक्स, यहां देखें नया इस टैक्स रेट

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Budget:केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने लंबे समय बाद इनकम टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया है।

वर्ष 2014 के बाद पहली बार टैक्स एग्जेम्प्शन की लिमिट को बढ़ाया गया है। अब इसे 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर दिया गया है। वहीं आयकर रीबेट सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है यानी कि 7 लाख रुपये तक की आय पर जो टैक्स देनदारी बनेगी, उसे सरकार माफ कर देगी।

इसके अलावा टैक्स स्लैब की संख्या को छह से घटाकर पांच कर दिया गया है। हालांकि ये राहत नए टैक्स सिस्टम के तहत ही है। पुराने टैक्स सिस्टम में कोई बदलाव नहीं हुआ है।पुरानी टैक्स व्यवस्था की बजाय अब नई टैक्स व्यवस्था को डिफॉल्ट बनाने का ऐलान किया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 52500 रुपये कर दिया गया है।

इनकम टैक्स स्लैब की मौजूदा दरें क्या हैं

वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स की दरों में अहम बदलाव किया है। अब नए टैक्स सिस्टम के तहत तीन लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नए टैक्स सिस्टम के तहत अब स्लैब रेट ये हैं। हालांकि ये 7 लाख रुपये से अधिक की आय पर लागू होंगे क्योंकि सरकार ने रीबेट की सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया है-

3 लाख से 6 लाख रुपये तक 5%

6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये तक 10%

9 लाख रुपये से 12 लाख रुपये तक 15%

12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक 20%

15 लाख रुपये से ऊपर 30%

इनकम टैक्स का पुराना स्लैब

तीन साल पहले वर्ष 2020 में नया टैक्स सिस्टम लाया गया था। इसमें अधिक टैक्स स्लैब और टैक्स की कम दरें रखी गई। हालांकि इस नए टैक्स सिस्टम में सभी डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस को हटा दिया गया। यहां नीचे एक टेबल दिया जा रहा है जिसमें नए और पुराने टैक्स सिस्टम की तुलना दी जा रही है।

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